Tax Exemption On Electric Vehicles: इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि, अब इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर इनकम टैक्स छूट का लाभ भी लिया जा सकता है. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी के अलावा इनकम टैक्स में छूट भी दी जा रहा है. विभिन्न राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भारी छूट दे रही हैं. देश के कई राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन और बीमा मुफ्त है. वहीं, अब आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आयकर में भी छूट ले सकते हैं. जानिए क्या है तरीका?
आयकर कानून के सेक्शन 80EEB (section 80EEB) के तहत आप इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) की खरीद पर टैक्स छूट पा सकते हैं. आयकर कानून के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लोन का भुगतान करते समय सेक्शन 80EEB के तहत आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर 1 लाख 50 हजार रुपये तक की कुल टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. इस छूट का लाभ केवल व्यक्तिगत करदाता ही उठा सकते हैं. कोई अन्य टैक्सपेयर इसके लिए पात्र नहीं है, यानी कि एचयूएफ, एओपी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या किसी अन्य प्रकार के टैक्सपेयर इस छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं. यह छूट प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल एक बार उपलब्ध है.
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ईवी खरीदारी के लिए नये ग्राहक ही सेक्शन 80EEB से लोन के दौरान टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं. इस छूट का लाभ अदा की गई किस्तों के ब्याज पर मिलता है. ऐसे में यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन का फाइनेंस करा रहे हैं, तभी आपको इसका फायदा होगा. ध्यान रखें कि ईवी का लोन किसी वित्तीय संस्थान या नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) से होना चाहिए. टैक्स नियमों के मुताबिक, टैक्स छूट के लिए ईवी लोन अप्रैल 1, 2019 से मार्च 31, 2023 के बीच मंजूर होना चाहिए.
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गौरतलब है कि, भारतीय टैक्स कानूनों के तहत व्यक्तिगत उपयोग वाली कार को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है, इसलिए वेतनभोगी पेशेवरों को ऑटो लोन पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है. लेकिन, यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, तो आपको भारत सरकार द्वारा सेक्शन 80EEB के तहत छूट मिलती है. इंडिविजुअल टैक्स पेयर को इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेना चाहिए. साथ ही अन्य दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि टैक्स इनवॉयस और लोन डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय तैयार रखने चाहिए.
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