Second Hand Car Rules: देश में नए वाहनों के साथ- साथ पुराने वाहनों की भी खूब खरीद -बिक्री होती है. पुराने वाहन खरीद कर जहां बहुत से लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं वहीं इन्हें बेचकर कई लोग अपनी नई गाड़ी के लिए स्पेस बनाते हैं. कोरोना काल के बाद यह देखने में आया है कि सेकेंड हैंड गाड़ियों को खरीदने में लोग बहुत रुचि दिखा रहे हैं. लेकिन पुरानी गाड़ी खरीदते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए. जिनमें से एक है आरसी ट्रांसफर, जिससे पुरानी कार खरीदने वाला व्यक्ति अधिकारिक रूप से उसका मालिक बन जाता है. यह एक बहुत आसान मगर बेहद जरूरी प्रक्रिया है. तो चलिए देखते हैं क्या हैं पुरानी गाड़ी खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें. 


मालिक से जरूर मांगे ये डॉक्यूमेंट्स


जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाएं, तो वाहन मालिक से उसके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड अवश्य करें. इन डॉक्युमेंट्स में आर.सी. (ओरिजनल कॉपी), बीमा पॉलिसी (विथ वैलिडिटी), प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, रोड टैक्स संबंधी कागजात, सर्विस हिस्ट्री, वारंटी के सभी दस्तावेज जैसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं.


बिक्री समझौता के लिए भरना होगा 


पुराने वाहन खरीद बिक्री के लिए फॉर्म 29 और 30 की आवश्यकता होती है. इनमें फॉर्म 29 की 2 प्रति और फॉर्म 30 की एक प्रति अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानि RTO में सबमिट करना होगा. इसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या किसी थर्ड पार्टी फाइनेंसर से भी अनुमति लेनी चाहिए. यदि कोई पुरानी कार नीलामी के माध्यम से खरीदी गई है तो उसके लिए फार्म 32 सबमिट करना आवश्यक है.  करने वाली कंपनी से भी यदि किसी उधार देने वाली संस्था द्वारा कोई बाहरी फाइनेंस किया गया है, तो आपको ऋणदाता से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म 35 भी पेश करना होगा। इसके अलावा, नीलामी के माध्यम से कार आरसी के हस्तांतरण के मामले में फॉर्म 32 आवश्यक होगा. 


इन डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें


अगर आप कोई गाड़ी बेच रहे हैं तो आपको कम से कम नए मालिक को गाड़ी के हस्तांतरित होने तक नीचे बताए गए सभी दस्तावेज ज़रूर अपने साथ रखें. इन डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखा जाना बहुत जरूरी है. ये डॉक्यूमेंट्स जैसे फॉर्म 29 और फॉर्म 30, बीमा पॉलिसी, बीना अनापत्ति प्रमाणपत्र के फार्म 28 और आरटीओ से संबंधित गाड़ी के दस्तावेज आपके पास रहना अनिवार्य है. इसके लिए आप किसी फोल्डर की मदद ले सकते हैं.


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