Compulsory Six Airbags In Cars Upto 8 Passengers: सरकार लगातार सड़क सुरक्षा और वाहनों को लोगों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रही है. इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार (14 जनवरी) को एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने आठ सवारियों तक की क्षमता वाले मोटर वाहनों के लिए न्यूनतम छह एयरबैग अनिवार्य करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है.
उन्होंने लगातार कई ट्वीट्स किए. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पहले ही 1 जुलाई 2019 से ड्राइवर के लिए एयरबैग की अनिवार्यता लागू कर दी थी और अगली सीट पर बैठने वाले सहयात्री के लिए एयरबैग देना एक जनवरी 2022 से अनिवार्य हो चुका है.' इस तरह से मौजूदा समय में कार में दो एयरबैग देने जरूरी हैं.
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गडकरी ने ट्वीट में लिखा, "फ्रंट और लेटरल टकराव के प्रभाव को कम करने के लिए आगे और पीछे, दोनों हिस्सों में बैठे लोगों के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एम1 वाहन कैटेगरी में 4 अतिरिक्त एयरबैग जरूरी किए जाएंगे." गडकरी ने लिखा, "भारत में मोटर वाहनों को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यह एक जरूरी कदम है."
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 1.16 लाख सड़क हादसे हुए, जिनमें 47,984 लोगों की मौत हुई. गडकरी ने पिछले साल एक इंटरव्यू में कहा था कि मुख्यतः निम्न मध्य वर्ग की पसंद रहीं छोटी कारों में भी समुचित एयरबैग होने चाहिए ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में उनमें बैठे लोगों की जान बची रहे.
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उन्होंने कहा था कि सिर्फ ऊंची कीमतों वाली बड़ी कारों में ही कार विनिर्माता आठ एयरबैग देते हैं. गडकरी ने कहा था कि छोटी कारें अधिकतर निम्न मध्य वर्ग वाले परिवार ही खरीदते हैं लेकिन उनमें पर्याप्त एयरबैग नहीं होने से हादसा होने पर सवारियों के मौत की आशंका बढ़ जाती है.
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