Car Seatbelt: पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए क्या है सीट बेल्ट का नियम, यहां पढ़े पूरी जानकारी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार छोटी और बजट रेंज की गाड़ियों में भी पर्याप्त संख्या में एयरबैग दिए जाने चाहिए, क्योंकि देश में ऐसी गाड़ियों को ही खरीदने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है.
Rear Seatbelt: मोटर वाहन अधिनियम के नियम 138(तीन) अनुसार, यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य है, चाहे वह अगली सीट पर बैठा हो या पिछली सीट पर. इस नियम का उल्लंघन करने पर ₹1,000 का चालान भी काटा जा सकता है. लेकिन बहुत सारे लोगों को या तो इस नियम की जानकारी नहीं होती है, या जिन्हें जानकारी होती भी है वो लापरवाही करते हैं. इसी लापरवाही का नतीजा कुछ दिनों पहले भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति की कार एक्सीडेंट मृत्यु के रूप में देखने को मिला. जबकि उनकी गाड़ी बेहद सुरक्षित थी, जिसमें सात एयरबैग्स थे. लेकिन दुर्घटना के वक्त उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था जिससे वह गाड़ी के पिछली सीट से उछलकर आगे की ओर टकरा गए.
पीछे वाली सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं समझते लोग
भारत में लोग पिछली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं समझते हैं. लोगों का मानना है कि पिछली सीट, अगली सीट के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होती है. देश में यहां अधिकतर मामलों में ट्रैफिक पुलिस भी गाड़ी में पीछे बैठे लोगों के सीट बेल्ट पर ध्यान नहीं देती है. इस कारण लोगों में लापरवाही की प्रवत्ति लगातार बनी हुई है. इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के प्रेसिडेंट के के कपिला भी यह बताते हैं कि पीछे बैठने वाले लोग सीट बेल्ट पहनने को जरूरी नहीं समझते हैं. यह हाल देश के बड़े शहरों का है, तो छोटे शहरों में तो सीट बेल्ट लगाने की प्रवत्ति लगभग न के बराबर है.
हर गाड़ी में छह एयरबैग होना जरूरी किया जाएगा
देश में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हर गाड़ी में कम से कम छह एयरबैग देने के नियम को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौतों में कमी लाने के लिए 6-7 सीटर पैसेंजर गाड़ियों में छह एयरबैग का प्रावधान अक्टूबर से लागू किया जा सकता है. एयरबैग, गाड़ियों में लगा हुआ एक ऐसा सेफ्टी इक्विपमेंट होता है जो वाहन के टक्कर होने पर एकाएक खुलकर व्यक्ति को गाड़ी के मजबूत हिस्सों से टकराने से रोकता है.
थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट का भी बन सकता है नियम
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार छोटी और बजट रेंज की गाड़ियों में भी पर्याप्त संख्या में एयरबैग दिए जाने चाहिए, क्योंकि देश में ऐसी गाड़ियों को ही खरीदने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है. उन्होंने कुछ महीनों पहले वाहन निर्माता कंपनियों से सिर्फ महंगी गाड़ियों में आठ एयरबैग दिए जाने को लेकर काफी प्रश्न किए थे. साथ ही उन्होंने कार कम्पनियों से हर गाड़ी में थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देने की मांग की थी. अब इस दुर्घटना के बाद इस नियम को अनिवार्य भी किया जा सकता है.
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