अगर आपके पास कोई विदेशी नंबर की कार है और उसे आप भारत में चलाना चाहते हैं या फिर आप कोई विदेशी नंबर की कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और फिर उसके साथ भारत में सफर करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इस संबंध में सरकार नया नियम लाई है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही (यहां लाने और चलने) को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव पेश किया है.


सरकार की ओर से कहा गया, "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अंतर-देशीय गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहन नियम, 2022; दिनांक 16 मार्च, 2022 पर मसौदा अधिसूचना जारी की गयी है. इन नियमों में अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों के भारत में प्रवेश करने या चलने संबंधी आवाजाही को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव है." इसके साथ ही, सरकार की ओर से इसके लिए जरूरी दस्तावेजों की भी जानकारी दी गई.


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि देश में रहने की अवधि के दौरान अंतर-देशीय गैर-परिवहन वाहन नियमों के तहत चलने वाले वाहन (वाहनों) के लिए वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (जो भी लागू हो), वैध बीमा पॉलिसी और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (यदि मूल देश में लागू हो) जरूरी है. 


इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि अगर उपरोक्त दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो एक अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, मूल दस्तावेजों के साथ होना चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के भीतर स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी.


मंत्रालय ने कहा कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 118 के नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा.


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