नई दिल्ली: पिछले कुछ समय से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कई नियमों में किया बदलाव किया है. वहीं अब मंत्रालय ने टायल की हवा से जुड़ी एक गाइडलाइन जारी की है. मिनिस्ट्री की तरफ से जारी के बयान में कहा गया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों में बदलवा किए गए हैं. इसमें 3.5 टन वजन तक की गाड़ियों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की सलाह दी गई है.


टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की सलाह


सुरक्षा के लिहाज से इस सिस्टम की सलाह दी गई है. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए ड्राइवर को टायर की हवा के स्थिति का अलर्ट मिलेगा. टायर में हवा कम होने की स्थिति में गाड़ी के डैशबोर्ड कार चलाने वाले को जानकारी मिल जाएगी कि टायर में हवा कम है. इससे दुर्घटना की संभावना काफी हद तक कम होगी.


टायर रिपेयर किट की गई सिफारिश


वहीं मंत्रालय ने टायर रिपेयर किट की भी सिफारिश की है. इसमें टायर पंक्चर (ट्यूबलेस टायर) होने पर रिपेयर किट की मदद से सीलेंट को टायर ट्रेड में पंक्चर हुई जगह पर एयर सील के साथ डाला जाता है. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और टायर रिपेयर किट के बाद गाड़ियों में एक्सट्रा टायर या स्टेपनी की जरूरत खत्म हो जाएगी.


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