केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्कैपेज पॉलिसी को लेकर एक और ऐलान कर दिया है. दरअसल नई राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों पर 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए कदम उठाया जा रहा है. 


15 साल तक मिलेगी छूट
केंद्रीय मंत्रालय ने एक प्रेस रीलीज में कहा कि यह छूट परिवहन वाहनों के लिए आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 15 साल तक दी जाएगी. वहीं प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 25 फीसदी तक और कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 फीसदी तक रोड टैक्स में छूट दी जाएगी. मंत्रालय की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन में कहा गया कि इन नए नियमों को (24वां संशोधन) नियम कहा जा सकता है और ये नियम एक अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा.


जल्द राज्यों को मिलेगा आदेश
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस नियम में परिवहन वाहनों को आठ साल बाद और गैर-परिवहन वाहनों को 15 साल बाद छूट नहीं दी जाएगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि केंद्र की तरफ से जल्द ही राज्य सरकारों को नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25 फीसदी तक छूट देने के लिए कहेगा. 


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