परिवहन मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को ट्रैफिक नियम का उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के पंद्रह दिनों के अंदर अपराधी को नोटिस भेजना होगा. साथ ही चालान के निपटारे तक इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड संग्रहीत करना होगा. Ministry of Road Transport and Highways ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत चालान करने के लिए इल्क्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा.


मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिए एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहीत किया जाना चाहिए.


इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का होगा प्रयोग


नए नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल यातायात कानूनोंका पालन कराने के लिए प्रमुखता से किया जाएगा. इन उपकरणों में गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवा कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर यूज करने वाला कैमरा, मोटर और डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमेटक नंबर प्लेट की पहचान संबंधी उपकरण, वजन बताने वाली मशीन जैसे कई इलक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं.


राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यह इल्कट्रॉनिक उपकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों,राज्य राजमार्गों, महत्वपूर्ण जंक्शन और स्टेशन, 10 लाख से अधिक की आबादी वाले मुख्य शहरों में लगाया जाए. Ministry of Road Transport and Highways के नोटिफिकेशन में 132 शहरों का उल्लेख किया गया है जो सबसे अधिक जोखिम वाले हैं.  मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइस को इस तरह रखा जाना चाहिए, जिससे किसी तरह की बाधा न हो. इसमें लाइन-ऑफविजन या यातायात के सही तरीके से चलने में परेशानी पैदा न हो.


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