Air Pollution in Delhi NCR: दिल्ली और NCR की आवोहवा फिर से बिगड़ गयी, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानि GRAP के III स्टेज को फिर से लागू कर दिया है. क्योंकि राजधानी में एयर क्वालिटी फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गयी है. ये फैसला केंद्र सरकार के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल फोर व्हीलर गाड़ियों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया. क्योंकि प्रदूषण बढ़ने की एक वजह इन गाड़ियों से ज्यादा मात्रा में निकलने वाले पॉल्युटेंट भी हैं. 


इन गाड़ियों को मिलेगी छूट 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में इस प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, लेकिन इमर्जेंसी सेवाओं के लिए तैनात की गयीं गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां और गवर्नमेंट एनफोर्समेंट यूज के लिए तैनात किए गए, सरकारी वाहनों को इस प्रतिबन्ध से छूट दी गई है.


देना पड़ सकता 20,000 रुपये तक का जुर्माना 


अगर कोई वाहन मालिक इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है. तब उसे मोटर वाहन एक्ट, 1988 की धारा 194(1) के अंतर्गत 20,000 रुपये तक के तगड़े जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. 


एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन, प्रदूषण कम करने के लिए रणनीति बनाने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है, जिसने दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में काफी बढ़ोतरी देखी. जो सुबह 10 बजे और 11 बजे क्रमशः 458 और 457 तक दर्ज की गयी. जिसकी मुख्य वजह के रूप में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के साथ साथ स्थानीय प्रदूषण के स्रोत भी हैं. 


ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानि GRAP AQI लेवल के आधार पर अलग अलग चार चरणों में बांटा गया है. इसकी शुरुआत स्टेज I से होती है, इसे "खराब" नाम दिया गया है और इसमें AQI लेवल 201-300 के बीच रहता है. इसी तरह स्टेज II को "बहुत खराब" और इसमें AQI लेवल 301-400 के बीच रहता है. स्टेज III "गंभीर" इसमें AQI लेवल 401-450 देखने को मिलता है और स्टेज IV को "गंभीर +" जिसमें AQI लेवल 450 के ऊपर पर कर जाता है. 


केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर को लागू किए गए नियमों को 2 जनवरी को राजधानी में GRAP-III के स्टेज-III के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया था. क्योंकि उस समय हवा की क्वालिटी में सुधार होता दिख रहा था.  


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