वाहन चालकों को बड़ी राहत! जब्त वाहनों पर नहीं देना होगा कस्टडी और पार्किंग चार्ज
Vehicles Custody Charges: दिल्ली सरकार ने खासतौर पर टैक्सी ड्राइवर्स को राहत देते हुए बड़ा आदेश दिया है. अब 30 सितंबर तक वाहन चालकों को जब्त किए गए वाहना कस्टडी और पार्किंग चार्ज नहीं देना होगा.
Vehicles Custody Charges: दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग अब सीज किए गए वाहनों को बिना कस्टडी और पार्किंग चार्ज के ही छोड़ेगा. इसको लेकर परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया है. सरकार की तरफ से ये छूट आने वाली 30 सितंबर तक दी जाएगी. दिल्ली सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों को किसी तरह की दिक्कत न आए, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है. 30 सितंबर तक जो भी गाड़ियां यातायात के नियमों के उल्लंघन के चलते जब्त की गई हैं उन्हें बिना जुर्माने और पार्किंग चार्ज के ही छोड़ दिया जाएगा.
लंबे समय से थी मांग
इस तरह की व्यवस्था को लेकर काफी समय से ऑटो टैक्सी द्वारा मांग की जा रही थी. वहीं अब सरकार इसे अमल में लेकर आ रही है. आटो यूनियन के मेंबर्स की शिकायत है कि टैक्सी जब्त होने के बाद ड्राइवर्स से मोटी रकम वसूली जाती है. वहीं एक दिन का पार्किंग चार्ज भी करीब 400 रुपये है. ऐसे में टैक्सी ड्राइवर्स को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब सरकार के इस फैसले से ड्राइवर्स को कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी.
डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी भी बढ़ाई
इसके अलावा परिवहन विभाग ने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को लेकर भी ऑर्डर निकाले हैं. इस आदेश के मुताबिक गाड़ियों के डॉक्यमेंट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपायर हो रहे हैं उनकी वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई जाएगी. इससे पहले केंद्र सरकार भी ऐसे दस्तावेजों की वैधता बढ़ा चुकी है.
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए केंद्र ने दी बड़ी राहत
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का फैसला लिया है. इसे लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी की है. सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा. केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले रजिस्ट्रेशन फीस या रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस को माफ किया जाएगा. इसका मतलब है कि अगर आप नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी. यही नहीं आरसी के एक्सपायर होने पर इसकी रिन्यूअल फीस भी नहीं देनी पड़ेगी.
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