Delhi-NCR New Guidelines: दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड के साथ हवा और भी खराब होती जा रही है. दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने की वजह से कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने शुक्रवार, 3 जनवरी से स्टेज 3 की पाबंदियों को लागू कर दिया है. ये पाबंदियां ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिल्ली-एनसीआर में लगाई गई हैं. दिल्ली में CAQM ने कल शाम 7 बजे 375 AQI रिकॉर्ड किया जो कि बताता है कि राजधानी की हवा बहुत खराब है.
दिल्ली-NCR में नहीं चलेंगे ये वाहन
दिल्ली एनसीआर में GRAP स्टेज 3 के लागू होने से BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल फोर-व्हीलर्स को चलाने पर पाबंदी लगाई गई है. दिल्ली में BS 4 डीजल वाहनों पर बैन के साथ ही डीजल से चलने वाले गैर-जरूरी मीडियम गुड्स व्हीकल पर भी पाबंदी लगाई गई है. CAQM के नोटिस में बताया गया है कि 'खराब एयर क्वालिटी की वजह से और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ग्रैप की सब-कमिटी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में स्टेज 1,2 और 3 में लगाई गई पाबंदियां को लागू करना और इनकी जांच करना सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी है'.
BS 3 पेट्रोल के तहत वो वाहन आते हैं जिनसे कई खतरनाक प्रदूषण फैलाने वाले तत्व निकलते हैं. इन वाहनों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में जहर घोलने का काम करती है. वहीं BS 4 डीजल वाहन भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं. इन वाहनों से भी हानिकारक तत्वों का एमिशन होता है.
राजधानी में गाइडलाइंस
देश की राजधानी में BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल चार पहिया वाहनों पर बैन के अलावा और भी पाबंदियां लगाई गई हैं. दिल्ली एनसीआर में गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क पर भी रोक लगाई गई है. दिल्ली में ये सभी गाइडलाइंस अगले दिशा-निर्देश आने तक लागू रहेंगी.
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