Delhi Police Guidelines: दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब केवल ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, बल्कि लोकल पुलिस भी आपका चालान काट सकती है. इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम वैन (PCR Van) को भी चालान काटने की परमिशन दी गई है. इसका मतलब ये है कि अब दिल्ली के किसी भी चौराहे से आप पुलिस की नजरों से नहीं बच सकते. ये सख्ती देश की राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से लागू की गई है.


क्यों कटेगा दिल्ली में चालान?


दिल्ली की हवा बदलते मौसम के साथ लगातार जहरीली होती जा रही है. राजधानी का AQI काफी खराब स्तर पर पहुंच गया है, जिसके चलते दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 (GRAP 4) लागू कर दिया गया है. ग्रैप-4 के तहत आने वाले नियमों का उल्लंघन करने पर अब किसी भी मोड़ पर चालान काटा जा सकता है. इसके लिए पीसीआर वैन और स्थानीय पुलिस को भी चालान काटने की मशीनें दे दी गई हैं.


क्या हैं नई गाइडलाइंस?


दिल्ली में GRAP 4 के लागू होने से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं. इन पाबंदियों के तोड़ने पर भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है. ये नई गाइडलाइंस 18 नवंबर से लागू कर दी गई हैं.



  • राजधानी में ट्रकों की एंट्री पर बैन लगाया गया है. दिल्ली में केवल जरूरी चीज और सेवाएं देने वाले ट्रक चलाने की ही अनुमति है.

  • ग्रैप-4 के लागू होने से कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के काम पर भी रोक लग गई है, जिससे स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, फ्लाई ओवर ब्रिज और पाइपलाइन जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क को भी ग्रैप-4 के लागू होने तक रोक दिया गया है.

  • GRAP-4 के लागू होने से दिल्ली के बाहर से आने वाले कमर्शियल वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है. वहीं इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को राजधानी में दाखिल होने की परमिशन है.


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