PUC Certificate: दिल्ली में बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चला रहे हैं गाड़ी तो हो जाएं अलर्ट, चेक करने के लिए 50 टीमें तैनात
PUC Certificate: दिल्ली के अलग-अलग फ्यूल स्टेशंस पर करीब 50 टीमें लगाई गई हैं, जो कि वाहन चालकों का पीयूसी सर्टिफिकेट चेक करेंगी.
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PUC Certificate: दिवाली करीब है ऐसे में दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर कमर कस रही है. वहीं प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक जिन वाहन चालकों के पास वैलिड पॉल्यूशन कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनके खिलाफ दिल्ली सरकार एक अभियान चला रही है. केजरीवाल सरकार ये एक्शन सर्दियों से पहले करने की तैयारी में हैं. इस समय दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है. ऐसे में दिल्ली सरकार इसे कंट्रोल करने की दिशा में सख्त कदम उठा रही है.
तैनात की गईं 50 टीमें
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने शहर में वाहन चालकों से फ्यूल स्टेशन्स पर तैनात टीमों को PUC डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के लिए कहा है. दिल्ली के अलग-अलग फ्यूल स्टेशंस पर करीब 50 टीमें लगाई गई हैं, जो कि वाहन चालकों का पीयूसी सर्टिफिकेट चेक करेंगी. अगर इनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं पाया जाता है तो इन्हें सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
ये है अभियान का मकसद
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस अभियान में उन वाहन चालकों को प्रोत्साहित करने पर फोकस रहेगा, जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है. उन पर जुर्माना लगाने की जगह इसे हासिल करने के लिए कहा जाएगा. वहीं अगर ये बनवाने से मना करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है. इस अभियान का मकसद पॉल्यूशन लेवल को कम करना है.
इतनी है सजा
अगर किसी वाहन चालक के पास वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो मोटर वाहन अधिनियम 1993 की धारा 190 (2) के तहत ऐसे वाहन चालकों पर दस हजार रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है. साथ ही छह महीने तक की कैद या फिर दोनों सजा भी दी जा सकती हैं.
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