Motor Vehicle ACT 2019: गर्मी का मौसम ऊपर से वीकेंड, ऐसे में काफी लोग जो ड्रिंक करते हैं, अपनी कार को 'कार और बार' में बदलने का प्लान बना लेते हैं. जबकि ऐसा करना न केवल किसी बड़ी दुर्घटना का करण बन सकता है, बल्कि इसके चलते पकड़े जाने पर तगड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता हैं. इसके बारे में हम आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं.


पहली बार ड्रिंक एंड ड्राइव पर 10,000 का चालान


अगर आप दोस्तों के साथ वीकेंड पर पार्टी कर रहे हैं और गाड़ी चलते हुए पुलिस आपको पकड़ लेती है. जांच के समय ड्राइव कर रहा व्यक्ति भी नशे की हालत में पाया जाता है और ऐसा करते हुए पहली बार हुआ है, तो पुलिस 10,000 रुपये तक का चालान या छह महीने की जेल या दोनों की सजा दे सकती है. हालांकि पहले यह चालान 2,000 रुपये का देना पड़ता था. लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव के बढ़ते हुए आंकड़ों की वजह से सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा. ताकि इस तरह की घटनाओं में कमी लायी जा सके.


दूसरी बार ड्रिंक एंड ड्राइव पर 15,000 रुपये का चालान


अगर आप इससे पहले भी ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में चालान (या सजा) तब भर चुके है और आप दूसरी बार ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं. तब आपको 15,000 रुपये तक का चालान या दो साल की सजा या दोनों भी दी जा सकती है. जोकि आपके लिए कतई समझदारी भरा फैसला नहीं हो सकता.


इस नियम के तहत की जा सकती है कार्रवाही


इस तगड़े चालान का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 185 के तहत किया जा सकता है. यानि की टू/फोर व्हीलर चला रहे किसी भी व्यक्ति को जांच के दौरान नशे की हालत में पाया जाता है. जिससे उसे खुद व् उसके साथ अन्य लोग जो आगे या पीछे चल रहे हैं, के साथ दुर्घटना होने की संभावना पैदा करता है. जोकि कानूनन गलत है.


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