Drink and Drive: अगले हफ्ते देश में होली का त्यौहार मनाया जायेगा. इस त्यौहार पर लोग एक दूसरे से मिलकर रंग लगाते हैं और तरह तरह के पकवान का लुत्फ लेते हैं. वहीं दूसरी तरह काफी लोग पार्टी में इन्जॉयमेंट के लिए भांग या शराब का प्रयोग करते हैं और अपनी कार को ही 'बार' बना देते हैं. ऐसा करना आपके खुद के लिए और आपकी जेब के लिए दोनों के लिए काफी नुकसान वाला हो सकता है और आपको 5,000 रुपये तक का तगड़ा चालान भरना पड़ सकता है.
पहली बार 10,000 का चालान
होली पर अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते (ड्रिंक एंड ड्राइव) हुए पकड़े जाते हैं तो, इसके लिए आपको 10,000 रुपये तक का चालान, छह महीने की जेल या दोनों ही सजा दी जा सकती हैं. पहले ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े जाने पर चालान की राशि 2,000 रुपये थी जिसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब 10,000 कर दिया गया, ताकि लोग ऐसी गलती करने से बचें.
दूसरी बार 15,000 रुपये का चालान
ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार में 10,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा, तो वही व्यक्ति दुबारा इस गलती को करते हुए पकड़ा जाता है. तो उसे 15,000 रुपये का चालान, दो साल की जेल या दोनों ही सजा दी जा सकती है.
ड्रिंक एंड ड्राइव नियम
मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 185 के तहत जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाता है, तो इसे अवैध माना जाता है. इसकी वजह से गाड़ी चलाने वाले और आस-पास चल रहे अन्य लोगों के साथ दुर्घटना का खतरा बना रहता है.
दुर्घटना के बढ़ जाते हैं चांस
ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाला खुद तो अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता ही है, साथ ही वह आस-पास चल रहे बाकि लोगों के सफर को असुरक्षित बनाने का काम कर रहा होता है और किसी त्यौहार पर इस तरह की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है.
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