Apply Driving Licence: अगर आप बालिग हैं और वाहन चलाना चाहते हैं या चलाते हैं तो यह लाजमी है की आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो. वैध डीएल न होने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस आपका तगड़ा चालान भी काट सकती है लेकिन ज्यादातर लोग डीएल बनवाने को थोड़ा मुश्किल काम मानते हैं, क्योंकि डीएल बनवाने के लिए एजेंट का सहारा भी लेना पड़ता है. हम आपकी इस मुश्किल को दूर करने के लिए आगे कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपना डीएल घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर के भी बनवा सकते हैं.


ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई 


डीएल ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट को ओपन करें वहां आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद RTO ऑफिस का चुनाव करें. इसके बाद आपके सामने लर्नर और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के दो ऑप्शन दिखेंगे. यहां पर आपको लर्नर लाइसेंस पर क्लिक कर के अपनी जानकारी भर कर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.


ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जरूरी 


डीएल बनवाने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली या टेलीफोन का बिल, हाउस टैक्स की रसीद, राशन कार्ड और तहसील या जिलाधिकारी ऑफिस से जारी निवास प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स के साथ जन्मतिथि प्रमाण के तौर पर 10वीं क्लास की मार्कशीट जरूरी होती है. इनमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स न होने की स्थिति में आपका डीएल के लिए किया गया आवेदन रद्द हो जायेगा. 


ड्राइविंग टेस्ट


फॉर्म सब्मिट होने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट की एक डेट दी जाएगी, उस दिन आपको अपना वाहन लेकर जाना होगा. टेस्ट अधिकारी के सामने आपको सफलतापूर्वक अपना वाहन चलाकर दिखाना होगा अगर आप अधिकारी के सामने सही से वाहन को नहीं चला पाए तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा. इसलिए आपको पहले वाहन को को अच्छे से चलाना सीख लेना चाहिए.


ट्रैफिक नियमों की जानकारी


 वाहन टेस्ट के बाद आपको एक लिखित टेस्ट भी पास करना होता है. जिसमें आपसे ड्राइविंग से जुड़े 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें छह के उत्तर देने होते हैं इन सवालों में ट्रैफिक नियम और ट्रैफिक चिन्ह बारे में पूछा जाता है जिनके जवाब समझदारी के साथ देने होते हैं. अगर आप वाहन और लिखित टेस्ट दोनों पास कर लेते हैं तो आपका डीएल आपके घर पर सात दिन के बाद कभी भी आ जाएगा.


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