ड्राइविंग लाइसेंस हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी दस्तावेज है, जो सड़क पर वाहन लेकर चलना चाहता है. कार, बाइक आदि वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है. ऐसे में अब ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बहुत जरूरी खबर यह है कि अगर आपके पास पुराना हस्तलिखिता ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे आज यानी 12 मार्च को ही ऑनलाइन करा लें वरना आप बहुत परेशान में पड़ सकते हैं. दरअसल, परिवहन विभाग द्वारा पुराने ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 मार्च तक का समय दिया गया था, जो आज पूरा हो रहा है.
परिवहन विभाग का कहना है कि बैकलॉक एंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेब पोर्टल पर 12 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा. ऐसे में जो लोग इस समय तक अपने हस्तलिखिता ड्राइविंग लाइसेंस का पोर्टल पर बैकलॉक एंट्री के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, उनके पास यह काम कराने का आगे मौका नहीं होगा. 12 मार्च के बाद से हस्तलिखित लाइसेंस वाले ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलॉक एंट्री नहीं की जा सकेगी.
भारत सरकार के आदेश के अनुसार, जिनका डीएल बुकलेट या हाथ से लिख कर जारी किया गया था या फिर फॉर्म या बुकलेट की तरह है, उन्हें अपना डीएल ऑनलाइन कराना होगा. इन लोगों के पास यह काम कराने का 12 मार्च (आज) शाम चार बजे तक का समय है. राज्यों के जिला परिवहन कार्यालयों में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन एंट्री करा सकते हैं. परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी आरटीओ को आदेश जारी किया था.
दरअसल, हस्तलिखित डीएल को सुरक्षित रखने में काफी परेशानी होती है और उसका कोई ऑनलाइन डेटा भी उपलब्ध नहीं है. हस्तलिखित डीएल के भीगने, फटने या खराब होने का डर रहता है जबकि चिप वाले कार्ड में यह खतरा कम होता है. इसके अलावा, अगर जानकारी एक बार ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी तो फिर उसे कभी भी आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा. इसीलिए, सरकार ने यह कदम उठाया है.
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