केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के करोड़ों वाहन चालकों को एक बार फिर से राहत दी है. दरअसल कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के साथ-साथ परमिट जैसे डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी है. मंत्रालय के मुताबिक डेडलाइन सिर्फ उन वाहनों की बढ़ाई गई है जो डॉक्युमेंट्स 21 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए हैं. इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है. 


दिल्ली में 30 नवंबर है डेडलाइन
इस विकराल कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने यहां वाहनों के डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन 30 नवंबर कर दी है. हालांकि दिल्ली को छोड़कर देश में सभी जगह लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2021 है. दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों की सुविधा के चलते ये फैसला लिया है. 


पहले भी कई बार बढ़ी तारीख
ये पहला मौका नहीं है जब इन दस्तावेजों की आखिरी तारीख बढ़ाई गई हो, इससे पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ी है. बता दें कि पहले 30 मार्च 2020 को इन डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई गई थी. इसके बाद जून 2020 में डेडलाइन बढ़ी. बाद में 24 अगस्त को एक बार फिर आखिरी तारीख बढ़ाई गई. फिर दिसंबर 2020 और मार्च 2021 में डेडलाइन बढ़ी. इसके बाद जून 2021 और अब 30 सितंबर को इन सभी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है. 


समय रहते करवा लें रिन्यू
अब दिल्लीवासी 30 नवंबर तक इन डॉक्युमेंट्स को रिन्यू करवा सकते हैं वहीं देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले वाहन चालकों के पास सिर्फ 31 अक्टूबर का समय है. ऐसे में किसी भी असुविधा से बचने के लिए वाहन चालकों को 31 अक्टूबर से पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट के रिन्यू करवा लेना चाहिए. 


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