DL and RC Validity: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के चलते वाहन चालकों को राहत दी थी. इसके तहत अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के साथ-साथ परमिट जैसे डॉक्युमेंट्स एक्सपायर हो भी गए हैं तो उनका चालान नहीं किया जाएगा. सरकार की तरफ से इसकी डेडलाइन 31 अक्टूबर 2021 तय की थी, जो कि अब खत्म होने जा रही है. अब अगर किसी का डीएल रिन्यू नहीं मिला तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि अभी ये देखना बाकी है कि सरकार इस डेडलाइन को एक्सटैंड करती है या नहीं. 


कई बार बढ़ चुकी है तारीख
केंद्र सरकार कोरोना महामारी के मद्देनजर वाहनों से जुड़े इन जरूरी दस्तावेजों की डेडलाइन कई बार बढ़ा चुकी है. पहले 30 मार्च 2020 को इन डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई गई थी. इसके बाद जून 2020 में डेडलाइन बढ़ी. बाद में 24 अगस्त को एक बार फिर आखिरी तारीख बढ़ाई गई. फिर दिसंबर 2020 और मार्च 2021 में डेडलाइन बढ़ी. इसके बाद जून 2021 और अब 30 सितंबर को इन सभी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है. 


दिल्ली में 30 नवंबर है डेडलाइन
वहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने यहां वाहनों के डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन 30 नवंबर कर दी है. हालांकि दिल्ली को छोड़कर देश में सभी जगह लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2021 है. दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों की सुविधा के चलते ये फैसला लिया है. 


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