जिस तरह आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जरूरी हैं उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस भी एक अहम दस्तावेज है. इसके बिना अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको अच्छा खासा जुर्माना अदा करना पड़ सकता है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारा लाइसेंस वॉलेट में होता है और वॉलेट या तो कहीं गिर जाता है या फिर कहीं गुम हो जाता है. ऐसे में उसमें रखे सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए दोबारा अप्लाई करना होता है. आज हम आपको बता रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने पर क्या किया जा सकता है. आइए जानते हैं.
मिल सकता है डुप्लीकेट लाइसेंस
ऑरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने या फिर इसके डैमेज हो जाने पर आप डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई किया जा सकता है. आपको बताते हैं कि कैसे इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन
सबसे पहले स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
यहां पर मांगी हुई डिटेल्स एंटर करें और LLD फॉर्म को भरें.
फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लें.
अब अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दें.
इतना करने के बाद अब आपको यह फॉर्म और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स RTO ऑफिस में सबमिट कराने होंगे. ये ऑनलाइन भी सबमिट किए जा सकते हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपके एड्रैस पर आ जाएगा.
ऑफलाइन का ये है तरीका
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफलाइन अप्लाई करने के बाद जिस RTO की तरफ से आपको ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया गया था, आपको वहां जाना होगा.
यहां आपको LLD फॉर्म लेकर इसे सबमिट करना होगा.
इस फॉर्म के साथ आपको निर्धारित फीस देनी होगी.
इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपको 30 दिनों में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपके एड्रैस पर आ जाएगा.
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