सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में कई संशोधन किए हैं. जिसके बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो जाएगा. लाइसेंस के लिए अब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकेगा. एक अक्टूबर 2020 यानी आज से आधार कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस का रिन्युअल, रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विस ले सकते हैं. वहीं आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सरकारी वेब पोर्टल पर ही संभाल कर रख सकेंगे.


साथ नहीं रखने होंगे गाड़ी के पेपर्स
नए नियम के तहत अब आपको अपनी गाड़ी के पेपर्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने नहीं पड़ेंगे. अब आप ट्रैफिक पुलिस को डिजिटल कॉपी भी दिखा सकते हैं.


सरकारी पोर्टल पर रख सकेंगे डॉक्युमेंट्स
वहीं अब आपके वाहन से जुड़े जरूरी कागजात सरकारी पोर्टल पर सेफ रख सकेंगे और डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी दिखाकर अपना काम निकाल सकेंगे. इन नए नियम के बाद अब गाड़ी के कागजात साथ रखने नहीं पड़ेंगे. सरकार ने कहा कि एक इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी पोर्टल के माध्यम से एक 1 अक्टूबर, 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम डॉक्युमेंट्स को मेंटेन रखा जाएगा.


गाड़ी चलाते वक्त कर सकेंगे फोन यूज
मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के मुताबिक अब गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का यूज कर सकेंगे. हालांकि इसका यूज सिर्फ रूट नेविगेशन के लिए किया जा सकता है. वहीं अगर कोई ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करते पकड़ा गया तो एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.


ये भी पढ़ें


गाड़ी का बीमा है जरूरी, पॉलिसी लेने और रिन्यू करवाते वक्त रखें इन बातों का ध्यान

कार की बीमा किस्त बढ़ा रही हैं बजट तो प्रीमियम घटाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Car loan Information:

Calculate Car Loan EMI