EV Policy: देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ती जा रही है. जिसका एक प्रमुख कारण पारंपरिक ईंधनों की कीमतों लगातार वृद्धि होना है. इन्हें चलाने का खर्च तो कम आता ही है, साथ ही इनसे प्रदूषण भी नहीं होता है. साथ ही इन वाहनों के खरीद पर सरकार भी तरह तरह के प्रोत्साहन दे रही है. आप ऐसे वाहनों की खरीद पर आयकर में भी छूट पा सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे वाहन मालिकों को छूट देने के लिए नियमों में बदलाव करते हुए एक नए आर्टिकल को शामिल किया है. पहले खरीदारों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी.
होगी तगड़ी बचत?
आयकर विभाग के नियम 80EEB के अनुसार अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऑटो लोन लेने पर सालाना इंटरेस्ट रेट में ग्राहक 1.5 लाख रुपये तक के डिस्काउंट का डिमांड कर सकते हैं. यह सुविधा दोपहिया और चारपहिया सभी वाहनों पर लागू होगी. हालांकि यह छूट केवल ब्याज पर ही मिलेगी, गाड़ी के वास्तविक मूल्य पर यह प्रभावी नहीं होगा.
इन लोगों मिलेगी छूट
80ईईबी के तहत इनकम टैक्स में छूट का लाभ केवल पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को ही मिलेगा. साथ ही यह नियम केवल प्राइवेट वाहनों पर ही लागू होगा. किसी कंपनी के लिए EV खरीदने पर यह नियम प्रभावी नहीं होगा. इसके साथ ही ग्राहक को रजिस्टर्ड बैंक या एनबीएफसी के जरिए ही आटो लोन के लिए आवेदन करना होगा. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले जीएसटी दर में भी छूट मिलेगी, जो कि ग्राहक को केवल 5% देना होगा, पहले यह दर 12% थी.
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