New FASTag Rules: फास्टैग रूल्स को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों की सहूलियत के लिए फास्टैग अकाउंट को ई-मेंडेट फ्रेमवर्क में शामिल कर लिया है. इससे अब लोगों को फास्टैग अकाउंट में पैसे खत्म होने पर भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फास्टैग अकाउंट में पैसे आपके बैंक अकाउंट से अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएंगे.


क्या है फास्टैग का नया नियम?


भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरूवार, 22 जनवरी के दिन ई-मेंडेट फ्रेमवर्क में कुछ बदलाव किए. इस बदलाव के साथ ही फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) में ऑटोमेटिक रिचार्ज का नियम लागू कर दिया है. इस ई-मेंडेट फ्रेमवर्क में ये नियम दिया गया है आपके जिस अकाउंट से फास्टैग अकाउंट में पैसे जोड़े जाएंगे, उसके लिए यूजर के पास 24 घंटे पहले ही नोटिफिकेशन आएगा. इसके बाद ही कस्टमर के अकाउंट से पैसे कटेंगे.


इस नए नियम के तहत आपको अपने फास्टैग अकाउंट में कम से कम राशि की एक लिमिट तय करनी होगी. इस लिमिट पर पहुंचते ही आपके बैंक खाते से पैसे कटकर आपके फास्टैग अकाउंट में अपने आप ही जुड़ जाएंगे. इससे लोगों के फास्टैग अकाउंट में रिचार्ज न करने के बाद भी पैसे रहेंगे.


टोल प्लाजा पर नहीं लगेगी लंबी कतार


टोल प्लाजा पर पहुंचकर जिन लोगों के फास्टैग अकाउंट में पैसे नहीं होते थे या वो लोग रिचार्ज करना भूल चाहते थे, तो उन लोगों को पैसे भरने के लिए टोल प्लाजा पर लाइन में खड़े होना पड़ता था. लेकिन अब आरबीआई के इस नए फास्टैग नियम के चलते लोगों को इस परेशानी से राहत मिलेगी. इसके साथ ही यूजर को फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज करने के झंझट से भी छुटकारा मिल गया है.


KYC करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर


भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की तरफ से इससे पहले भी एक नया अपडेट जारी किया गया था.  इस नियम के तहत अगर किसी फास्टैग यूजर के अकाउंट को पांच साल या इससे ज्यादा का समय हो गया है, तो उसे अपने अकाउंट को बदलवाने की जरूरत है.


इसके अलावा अगर किसी फास्टैग यूजर के अकाउंट को तीन साल पूरे हो गए हैं, तो उन्हें दोबारा KYC करानी होगी. ऐसा न करने की स्थिति में यूजर के अकाउंट को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा. सरकार ने 31 अक्टूबर तक KYC कराने की समय सीमा निर्धारित की है.


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