Fastag Rules: फास्टैग से कट गए हैं एक्स्ट्रा पैसे तो घबराएं नहीं, वापस पाने के लिए यहां जान लें पूरा तरीका
FASTag Rules for Double Toll-tax Deduction: अगर कभी आपके फास्टैग अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे कट जाते हैं या एक बार की जगह दो बार पेमेंट हो जाता है, तो केवल एक कॉल की मदद से आपके पैसे वापस आ सकते हैं.
NHAI FASTag Rules: आज के समय में गाड़ी में फास्टैग का लगा होना बहुत जरूरी है. गाड़ी में फास्टैग के न लगने पर दोगुना टोल टैक्स भरना पड़ता है. इसके साथ ही फास्टैग को अपडेट रखना भी जरूरी है. हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग से जुड़े नए नियमों को 1 अगस्त से लागू कर दिया है.
फास्टैग से कट गए एक्स्ट्रा पैसे
कभी-कभी फास्टैग से बिना टोल क्रॉस किए ही एक्स्ट्रा पैसे कट जाते हैं. ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आ चुका है. वहीं कभी-कभी टोल प्लाजा पर फास्टैग से एक की जगह दो बार पैसे कट जाते हैं. लेकिन इन पैसों को वापस पाने का तरीका भी है. केवल एक कॉल के जरिए आपने कटे हुए एक्स्ट्रा पैसे वापस मिल सकते हैं.
कैसे मिलेंगे फास्टैग अकाउंट में पैसे वापस?
फास्टैग अकाउंट से दोगुने पैसे कटने पर या एक्स्ट्रा पेमेंट होने पर NHAI के टोल-फ्री नंबर 1033 पर कॉल करके शिकायत दर्ज की जा सकती है. इस नंबर पर कॉल मिलाने पर अथॉरिटी की तरफ से दिए जा रहे दिशा-निर्देशों को फॉलो करके आपकी शिकायत मंजूर कर ली जाएगी.
आपके द्वारा दर्ज की गई शिकायत के सही होने पर गलत तरीके से कटे पैसों को वापस आपके फास्टैग अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में 20 से 30 दिनों का समय लग सकता है.
Bank से करें संपर्क
NHAI के हेल्पलाइन नंबर के अलावा पैसे रिफंड कराने के लिए एक रास्ता और भी है. इसके लिए आपको अपने फास्टैग जारी करने वाले बैंक से संपर्क करना होगा. बैंक कर्मी NPCI (National Payments Corporation) की वेबसाइट पर जाकर हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आपकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद शिकायत के सही प्राप्त होने की स्थिति में आपके फास्टैग अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे.
ये भी पढ़ें
FASTag Rules: 1 अगस्त से बदल जाएंगे FASTag के नियम, Toll Plazas पर गलती करने पर हो जाएंगे Blacklist