Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 700 के पार चला गया है. दिल्ली के मुंडका में सबसे ज्यादा एक्यूआई देखा गया. यहां सोमवार सुबह 6 बजकर 45 मिनट पर एक्यूआई 1185 रहा. इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने GRAP-4 लागू कर दिया है. ग्रैप-4 लगने से अब दिल्ली-एनसीआर में कई गाड़ियों के आवागमन पर पाबंदी लग जाएगी. सरकार की ये नई गाइडलाइंस आज सोमवार, 18 नवंबर की सुबह 8 बजे से लागू हो रही हैं.


GRAP-4 लागू होने से नहीं चलेंगी ये गाड़ियां


दिल्ली-एनसीआर में कई भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. दिल्ली के बाहर से आने वाले कुछ विशेष कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री भी रोक दी गई है. वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिल्ली की सड़कों पर चलाया जा सकता है.



  • ग्रैप-4 लागू होने से दिल्ली-एनसीआर में CNG-इलेक्ट्रिक और BS VI डीजल ट्रकों के अलावा बाकी किसी अन्य फ्यूल से चलने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लग गई है.

  • सरकार ने दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी कमर्शियल वाहनों के आने पर भी रोक लगा दी है. लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सीएनजी और BS VI डीजल से चलने वाले वाहन दिल्ली में दाखिल हो सकेंगे.

  • दिल्ली-एनसीआर में एमजीवी और भारी माल ले जाने वाले वाहन, जो कि डीजल-4 या उससे कम क्षमता वाले डीजल का इस्तेमाल करते हैं, उन पर भी रोक लगाई गई है.

  • देश में राज्य सरकारें प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश में निजी वाहनों पर ऑड-ईवन का नियम लागू कर सकती हैं.


दिल्ली में स्कूल भी हुए बंद


सरकार ने वाहनों पर गाइडलाइंस जारी करने के साथ ही सरकारी और निजी दफ्तरों और स्कूलों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर के सभी दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाए जा सकते हैं. वहीं कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का भी सुझाव सरकार ने दिया है.


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