AQI in Delhi NCR- सर्दियों के समय दिल्ली में, गाड़ियों के प्रदूषण और पराली आदि के जलाये जाने के चलते होने वाली परेशानी से बचने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है. और इससे निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की शुरुआत कर दी गयी है, ताकि दिल्ली एनसीआर को भयंकर प्रदूषण की चपेट में आने से रोका जा सके. GRAP को लागू करने के लिए प्रदूषण के अलग-अलग लेवल तय किये गए हैं, जिनके मुताबिक इसे लागू किया जायेगा.
प्रदूषण के अलग अलग लेवल को देखते हुए, इसमें कई तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के इंतजाम भी किये गए हैं. जिसमें कंस्ट्रक्शन पर लगाम लगाने से लेकर, होटल इंडस्ट्री, गाड़ियों के ट्रैफिक और इंडस्ट्री से होने वाला उत्सर्जन भी शामिल है. बीते जुलाई में GRAP में कई बदलाव किये गए हैं, जिसके चलते इसे पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश की गयी है.
GRAP के मुताबिक, दिल्ली NCR रेंज में 201-300 एयर क्वालिटी इंडेक्स को पुअर यानि स्टेज 1 में रखा जायेगा. इसी तरह 301-400 वेरी पुअर केटेगरी और स्टेज 2 401-450 के बीच सीवियर यानि स्टेज 3 और आखिर में सीवियर+ यानि स्टेज होगी. जो AQI के 450 के ऊपर जाने पर लागू की जाएगी. अलग-अलग स्टेज के मुताबिक, क्या क्या प्रतिबन्ध लागू किये जायेंगे. आगे इस पर भी एक नजर डाल लीजिये-
स्टेज 1- इसमें PUC नॉर्म्स पर सख्ती की जाएगी और किसी तरह का उत्सर्जन दिखने पर कारवाही की जाएगी. साथ ही दिल्ली के अंदर ओवर लोडेड ट्रक की एंट्री बंद कर दी जाएगी.
स्टेज 2- AQI इंडेक्स के इस लेवल पर आते ही, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभाग मिलकर ज्यादा प्रदूषण वाली जगहों को चुनकर, उन जगहों पर ट्रैफ़िक फ्लो को स्मूथ करने की कोशिश करेंगे.
स्टेज 3- इस लेवल पर आते ही पूरे NCR में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले लाइट व्हीकल को चलाने पर रोक लगा दी जाएगी.
स्टेज 4- चूंकि ये सबसे खतरनाक लेवल होगा यानि सीवियर+ होगा. इसमें दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड सभी तरह के ट्रक और लाइट व्हीकल पर पूरी तरह रोक होगी. केवल जरुरी सामान लाने वाली, एलएनजी/सीएनजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छोड़कर. इसके अलावा दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियों को भी चलाने की अनुमति नहीं होगी. केवल इमरजेंसी वाली स्थिति को छोड़कर.
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