अब पुरानी कार खरीदने पर ज्यादा ढीली होगी आपकी जेब! सीधा 18 फीसदी देनी होगी GST
GST Increase on Used Cars: यूज्ड इलेक्ट्रिक वाहन बेचने पर भी आपको 18 फीसदी जीएसटी देनी होगी. हालांकि नई EV की खरीद पर आपको 5 परसेंट जीएसटी देनी होती है.
GST Council Increases Tax on Used Cars: नई गाड़ियों की कीमत ज्यादा होने के चलते लोग पुरानी गाड़ियां खरीद लेते हैं. इतना ही नहीं भारत में पुरानी कार खरीदने और बेचने का बाजार भी काफी बढ़ गया है. अगर आप पुरानी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी.
इन लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा-सीधा असर
जीएसटी कांउसिल ने 55वीं बैठक में यूज्ड कारों पर लगने वाले टैक्स को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया है. इस तरह पुरानी कार खरीदने वाले लोगों की जेब पर सीधा-सीधा असर पड़ने वाला है. काउंसिल की ओर से तय किए गए नए रेट ओल्ड व्हीक्ल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों या डीलर्स की ओर से खरीदे जाने वाले वाहनों पर ही लागू होंगे.
व्यक्तिगत खरीदारों पर नहीं लागू होगी GST दर
आसान भाषा में कहें तो अगर आप रजिस्टर्ड डीलर के जरिए अपनी यूज्ड कार बेच रहे हैं, तो यह जीएसटी लागू होगा. लेकिन अगर आप सीधे कार बेच रहे हैं, तो आपको यह जीएसटी नहीं देना होगा. इस तरह आपको सही कीमत तय करने के वक्त यह बात अपने दिमाग में रखनी होगी.
यूज्ड कारों पर जीएसटी की नई दर व्यक्तिगत खरीदारों पर लागू नहीं होगी. इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी शख्स से डायरेक्ट पुरानी कार खरीदते हैं तो आपको 18 फीसदी जीएसटी की बजाय 12 प्रतिशत ही टैक्स देना होगा.
पुरानी कारों की बिक्री होगी प्रभावित
इसके साथ ही यूज्ड इलेक्ट्रिक वाहन बेचने पर भी आपको 18 फीसदी जीएसटी देनी होगी. हालांकि नई EV की खरीद पर आपको 5 परसेंट जीएसटी देनी होती है. जीएसटी रेट बढ़ने से नई और पुरानी कारों की कीमतों के बीच का अंतर ऐसे में कम होने वाला है. इसके अलावा पुरानी कारों की बिक्री भी प्रभावित होगी.
यह भी पढ़ें:-
गौहर खान ने दी खुशियों को दावत, घर ले आईं नई Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?