How To Apply For Duplicate RC: वाहन चलाते वक्त बहुत जरूरी होता है कि आप उसके पेपर अपने साथ रखें क्योंकि अगर आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो वह आपसे गाड़ी के कागज दिखाने के लिए कहेगी और ऐसे में अगर आपके पास गाड़ी के कागज नहीं हुए तो आपका चालान काटना है. लेकिन, जब आप गाड़ी के पेपर्स हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों से वह खो जाते हैं. ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे. ऐसा होने पर आप RTO ऑफिस से अपनी डुप्लीकेट आरसी निकलवा सकते हैं. यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है.
आवश्यक दस्तावेज
फॉर्म 26 में आवेदन, पुलिस का प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं. इसके अलावा कुछ राज्यों में वैध बीमा प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, वाणिज्यिक वाहनों में यातायात पुलिस और प्रवर्तन विंग परिवहन विभाग से चालान मंजूरी, वाणिज्यिक वाहनों में लेखा विभाग से कर भुगतान, पैन कार्ड या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 की सत्यापित प्रति (जैसा लागू हो), चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट, मालिक के हस्ताक्षर की पहचान सहित शपथपत्र भी जरूरी होता है. शपथपत्र में कहा गया होता है कि आरसी खो गई है और उसे जब्त नहीं किया गया है.
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ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके हैं
आप यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से कर सकते हैं. जब आप ऑनलाइन तरीके से डुप्लीकेट आरसी हासिल करने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां डुप्लीकेट आरसी के लिए फॉर्म 26 भरना होगा. इसके साथ ही ऊपर बताए गए दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और आपको अपनी कुछ जानकारी भी देनी होती है.
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वहीं, इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन तरीके से डुप्लीकेट आरसी निकलवाना चाहते हैं तो आपको संबंधित विभाग के ऑफिस जाना होगा, जहां से आपने गाड़ी रजिस्टर कराई है. वहां भी आपको फॉर्म26 ही भरना होगा. यहां भी ऊपर बताए गए दस्तावेजों की जरूरत होगी.
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