Driving Licance Application Processs: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और इस कानूनी दस्तावेज के बिना ड्राइविंग करने पर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. तो, क्या होता है जब आपका मूल ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है या चोरी हो जाता है? चिंता मत करो! आप अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से अपने खोए हुए ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.


हालांकि, अपने चोरी या खोए हुए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन करने से पहले, इस प्रक्रिया को तेज करने में मदद करने के लिए सभी दस्तावेज आवश्यकताओं की जांच करना सुनिश्चित करें.


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डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें



  • मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं और अपना डुप्लिकेट लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए "ऑनलाइन आवेदन करें" ऑप्शन चुनें.

  • उसके तहत “Services on Driving licence” ऑप्शन चुनें, जहां स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं की एक लिस्ट दिखाई देगी.

  • यहां, आपको पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी जन्मतिथि सहित अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर प्रदान करना होगा.

  • आवेदन राज्य, आरटीओ, आदि का चयन करें. अब, अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स चेक करें और वेरिफाई करें और आगे बढ़ने के लिए "पुष्टि करें" पर क्लिक करें.

  • दिए गए ऑप्शन में से अपनी पसंदीदा डीएल सर्विस चुनें. उसके बाद, आपको एनओसी पेज, एक डिक्लेरेशन बॉक्स मिलेगा. उस बॉक्स पर एक टिक मार्क लगाएं और आगे बढ़ने के लिए कैप्चा डालें.


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  • आपको यहां एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मिलेगा, इसे देखें और वेबसाइट पर बताए अनुसार सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

  • इसके बाद, अपनी फोटो और साइन भी अपलोड करें. फिर, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "ई-भुगतान जारी रखने के लिए यहां क्लिक करें" चुनें. पेमेंट करें और भुगतान रसीद अपने पास सेव कर लें.

  • सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपको अपने खोए हुए ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त होगी. आप इसे परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट से भी प्रिंट कर सकते हैं.

  • आप अपने डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सत्यापन प्रक्रिया में कई बार कुछ दिन लगते हैं.


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