सड़क पर वाहन लेकर चलते समय यातायात नियमों का पालन जरूर करना चाहिए. सरकार भी इस ओर लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए समय-समय पर अभियान चलाती रहती है. इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है और कई मामलों में जेल तक भेजने का प्रावधान भी है. सरकार की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यातायात नियमों का पालन करें.


हालांकि, कई बार लोग अनजाने में यातायात नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं. ऐसे में मान लीजिए आप गलती से रेड लाइट पार कर गए हैं और अब आप कंफ्यूज हैं कि आपका चालान कटा है या नहीं. तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं. हम आपको बताएंगे कि आखिर आप कैसे यह चेक कर सकते हैं कि आपका चालान कटा है या नहीं.


कैसे पता करें चालान कटा या नहीं?



  • https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

  • चेक चालान स्टेटस का ऑप्शन चुनें. 

  • स्क्रीन पर चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का विकल्प मिलेगा.

  • वाहन नंबर के ऑप्शन को चुनें.

  • जरूरी जानकारी भरते हुए ‘Get Detail’ पर क्लिक करें. 

  • चालान कटा होगा तो उसकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी.


अगर चालान कटा हो तो कैसे भरें?



  • ऊपर बताई गई पूरी प्रक्रिया को फॉलो करें.

  • फिर, स्क्रीन पर आपके चालान की जानकारी खुल जाएगी.

  • जिस भी चालान का भुगतान करना है, उसे चुनें.

  • चालान के साथ ही उसके ऑनलाइन भुगतान का विकल्प मिलता है, वह चुनें.

  • भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें.

  • भुगतान को कंफर्म करें.

  • अब आपका चालान भरा जाएगा.


गौरतलब है कि देश के अलग-अलग राज्यों में रेड लाइट जंप करने को लेकर अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान है. अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में रेड लाइट तोड़ने के लिए 1000 रुपये का चालान किया जाता है. पुलिस के पास चालान करने की शक्ति है.


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