Online process for NOC: अगर आप अपना वाहन बेचना चाहते हैं या किसी और स्टेट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं या फिर उसमें इलेक्ट्रिक किट लगवाना चाहते हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की जरूरत होती है. यह NOC आप आरटीओ से ले सकते हैं. इसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. NOC के लिए आप परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.


NOC के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
Https://Parivahan.Gov.In/Parivahan/Hi पर जाएं. 
Application For No Objection Certificate पर क्लिक करें.
जरूरी डिटेल भरें.
‘वैलिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर/चेसिस नंबर’ चुनें.
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरें और ओटीपी जनरेट करें.
‘Show Detail’ पर क्लिक करें.
एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा  
एप्लीकेशन फॉर्म पर डेटा को क्रॉस-चेक करें और आगे बढ़ें.
प्रोसेस पूरा करने के लिए पेमेंट करें तथा उसकी रिसिप्ट ले लें.
इसके बाद आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आरटीओ जाना होगा.


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NOC के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
इंजन नंबर और चेसिस नंबर का पेंसिल प्रिंट
पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC)
एप्लीकेशन (फॉर्म 28), जो भरा है.
व्हीकल ऑनर सिग्नेचर आइडेंटीफिकेशन
अप-टू-डेट पेमेंट रोड टैक्स रिसिप्ट के वैलिड पेपर
इंश्योरेंस पॉलिसी
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट


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कब होती है NOC की जरूरत?
कार बेचने, बैंक के बकाया (Hypothecation) खत्म करने, कार में कलर चेंज कराने और कार को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने जैसे कई कामों के लिए आरटीओ से NOC लेनी की जरूरत होती है. आपको बता दें जब आप कार बेच रहे होते हैं तो RTO में यह भी देखा जाता है कि आपकी कार पर कोई चालान बकाया तो नहीं है और अगर कोई चालान बकाया होता है तो आपकी कार को किसी दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जाता है. पहले आपको वह बकाया चालान भरना होगा, तभी कार बिक सकेगी.


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