सड़क पर वाहन लेकर निकलते समय हर व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह यातायात नियमों का पालन करते हुए सफर करें. अगर कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस के पास उस पर जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार है और ट्रैफिक पुलिस ऐसा करती भी है. ऐसे में अगर आपका कभी पहले चालान कट चुका है और अब आप उसे ऑनलाइन भरना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि आखिर चालान को ऑनलाइन कैसे भरा जाए, तो चलिए आज आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं.


चालान स्टेटस कैसे चेक करें?



  • https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

  • चेक चालान स्टेटस पर क्लिक करें.

  • यहां चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) के ऑप्शन मिलेंगे.

  • सभी चालानों का स्टेसस जानने के लिए वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें.

  • जरूरी जानकारी भरें.

  • ‘Get Detail’ पर क्लिक करें.

  • अब चालान का स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा.


ट्रैफिक चालान ऑनलाइन कैसे भरें?



  • ऊपर बताया गया पूरा प्रोसेस फॉलो करें.

  • जब चालान स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा तो उसके साथ में भुगतान का विकल्प भी मिलेगा.

  • जिस भी चालान का भुगतान करना है, उसके भुगतान विकल्प पर क्लिक करें.

  • भुगतान संबंधित जानकारी भरें.

  • भुगतान को कंफर्म करें.

  • इसके साथ ही आपका ऑनलाइन चालान भरा जाएगा.


गलत चालान कटा है तो क्या करें?
हालांकि, अगर चालान का स्टेटस देखने के बाद आपको लगता है कि आपका चालान गलत है या आपने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया और उसके बावजूद आपका चालान काट दिया गया है, तो आप इसके बारे में ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय से संपर्क कर सकते हैं तथा वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपका चालान कोर्ट भेज दिया गया है, तो आप कोर्ट में भी चालान को चैलेंज कर सकते हैं.


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