कई बार लोग सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के बाद उसकी Vehicle Ownership Transfer या फिर RC को अपने नाम ट्रांसफर करवाने की आवश्यकता होती है. इसके बिना आप कानूनी तौर पर गाड़ी के मालिक नहीं बन पाते हैं. एक समय था जब सेकंड हैंड वाहन खरीदने के बाद ऑनरशिप ट्रांसफर कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. बार-बार RTO के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ये काम काफी आसान हो गया है. अब घर बैठे भी ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर आपने भी गाड़ी खरीदी है तो जानिए इसे ट्रांसफर करने का क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. 
 
ऑनरशिप ट्रांसफर करने का ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस


व्हीकल रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले Ministry of Transport Higway की वेबसाइट ( https://parivahan.gov.in/parivahan/) पर जाएं.
इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपना Account क्रिएट करना होगा. 
आप अकाउंट अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रैस डालकर क्रिएट कर सकते हैं. 
इतना करने के बाद Online Service पर क्लिक करके Vehicle Releted service पर जाएं. 
अब यहां एक Application Form खुलेगा, जिसमें आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर डालकर OTP भेजना होगा. 
अब मोबाइल पर आए OTP डालने के बाद नया पेज खुल जाएगा. 
यहां आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको Transfer of Ownership पर क्लिक करना होगा. 
इतना करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें. 
Submit करने के बाद आपके सामने एक और फॉर्म आएगा, जिसमें आपको अपने वाहन और रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स सही से भरनी होंगी.  
डिटेल्स डालने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा. 
अब आपको RTO से अप्वाइंटमेंट लेना होगा. 
इसके बाद आपको जो भी डेट मिलेगी उस पर जरूरी दस्तावेज लेकर RTO जाना होगा. 
इसके लिए आपको तय की गई फीस का भुगतान करना होगा. 


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