नई दिल्ली: दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) और कलर कोडेड स्टीकर अनिवार्य कर दिया गया है. गाड़ी में अगर यह दोनों चीजें या इनमें से एक नहीं तो भारी-भरकम जुर्माना लग सकता है. हालांकि यह नियम जबसे लागू हुआ है तब से वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.


नए नियम के बाद हर रोज HSRP के लिए हजारों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं जिसके चलते इसका वेटिंग पीरियड बढ़ गया है. इस नंबर प्लेट को लगवाने के लिए आपको 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा. इस बीच दिल्ली में चालान कटना शुरू हो गया है हालांकि फिलहाल चार पहिया गाड़ियों का ही चालान किया जा रहा है.


इस चालान से बचने का एक ही रास्ता है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक कराने के बदल में मिली पर्ची. अगर कभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो ये स्लिप दिखाकर आप चालान से बच सकते हैं. लेकिन समस्या यह है कि ये पर्ची सिर्फ 15 दिनों के लिए वैलिड रहती है.


5500 रुपये का कटेगा चालान
यहां आपको बता दें कि गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर न होने पर 5500 रुपये का चालान कटेगा. अगर इनमें से कोई एक चीज आपकी गाड़ी में लगी है तो भी चालान 5500 का ही कटेगा.


हर रोज 30 हजार आवेदन
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से दी गई जानकारी दी के मुताबिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए हर रोज तकरीबन 30,000 आवेदन आ रहे हैं. जबकि हर रोज 10,000 नए नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं.


हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए Rosmerta Safety Systems नाम की कंपनी आवेदन ले रही है. कंपनी के अनुसार नए नंबर प्लेट के डोर स्टेप इंस्टालेशन की मांग बढ़ रही है.


ऑनलाइन बुकिंग में परेशानी


वहीं इस बीच कई लोगों ने HSRP और कलर कोडेड स्टीकर की ऑनलाइन बुकिंग में परेशानी आने की बात कही. कई लोगों ने ट्विटर पर अपनी परेशानी को शेयर भी किया है.


नितिन गर्ग नाम के एक यूजर ने लिखा कि उन्हें कलर स्टीकर के लिए तारीख नहीं मिल रही है.






अंकित प्रूथी ने लिखा, मुझे एचएसआरपी स्टीकर की होम डिलीवरी के लिए अगले चार साल तक कोई टाइम स्लोट नहीं दिख रहा.






ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि पुराने वाहनों के मालिक एचएसआरपी को ऑनलाइन बुक करने नहीं करवा पा रहे, क्योंकि इन वाहनों का विवरण नवीनतम एनआईसी डेटाबेस, वाहन 4 पर अपडेट नहीं किया गया है. Rosmerta के प्रवक्ता का कहना है, "ऐसे वाहनों के मालिकों को वेबसाइट पर जाकर  Vahan 4 पर अपना डेटा अपडेट करने की आवश्यकता होती है."


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