Fastag on Car: देश में कारों को हाइवे पर चलने के लिए टोल टैक्स देना होता है. कार ही नहीं बल्की बस, कार या ट्रक जैसे वाहनों को हाइवे पर चलने के लिए टोल टैक्स देना होता है. सरकार ने इसके लिए फॉस्टैग को देश में लागू किया था जिससे टोल नाकों पर लंबी कतारों से बचा जा सके. लेकिन अब जानकारी के अनुसार अगर आपके वाहन पर फॉस्टैग नहीं है तो आपको डबल टोल टैक्स देना पड़ सकता है.


क्या है नियम


भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एथॉरिटी (National Highway Authority of India) ने हालही में एक नया नियम लागू किया है. इसके अनुसार सभी गाड़ियों को अपने फ्रंट विंडस्क्रीन पर वैलिड फॉस्टैग लगाना अनिवार्य है. अगर आपकी कार के विंडस्क्रीन पर फॉस्टैग नहीं लगा है तो आपको डबल टोक टैक्स देना पड़ेगा. यह नया नियम टोल नाकों पर लगने वाली लंबी कतारों से बचने के लिए किया गया है. साथ ही यह नियम उन लोगों के लिए भी हैं जिन्होंने अभी तक फॉस्टैग नहीं लगवाया है.


रखा जाएगा रिकॉर्ड


इसके साथ ही सभी टोल नाकों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन भी गाड़ियों पर फॉस्टैग नहीं लगा हैं उन गाड़ियों को सीसीटीवी के जरिए रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा. वहीं इन गाड़ियों को इनके रजिस्ट्रैशन नंबर के साथ रिकॉर्ड रखा जाएगा. वहीं इसके जरिए कई फॉस्टैग को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है जिनके पास वैलिड फॉस्टैग नहीं है.


2021 से सभी के लिए अनिवार्य है फॉस्टैग


आपको बताते चलें कि फरवरी 2021 से सभी पैसेंजर वाहनों के लिए फॉस्टैग अनिवार्य कर दिया गया था. यह टोल नाकों पर प्राइमरी टोल लेने का तरीका है. फॉस्टैग की मदद से अब कई हाइवे पर लोगों को टोल नाकों पर लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता है. साथ ही फॉस्टैग की मदद से लोगों का काफी समय भी बचता है. इसके अलावा टोल नाकों पर बैठे कर्मचारियों के लिए भी टोल वसूलना आसान हो जाता है.


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