अगर आपके DL और RC की वैलिडिटी भी हो रही है खत्म तो हो जाएं अलर्ट, देना पड़ सकता है भारी जुर्माना
31 दिसंबर 2020 के बाद अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस या फिर व्हीकल से जुड़ा दूसरा कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता है तो आपको अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ सकता है. अभी तक महामारी और लॉकडाउन के चलते इसमें छूट दी जा रही थी.
कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में व्हीकल से संबंधित डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट को बार-बार बढ़ाया गया. केंद्र सरकार ने पहले लाइसेंस और आरसी की लास्ट डेट को बढ़ाकर 31 दिसबंर कर दी थी लेकिन अब आपको ज्यादा मोहलत नहीं दी जाएगी. अब 31 दिसंबर के बाद अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस या फिर व्हीकल से जुड़ा दूसरा कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता है तो आपको अच्छा खासा जुर्मान देना पड़ सकता है. अभी तक महामारी और लॉकडाउन के चलते इसमें छूट दी जा रही थी.
RTO में चल रहा है प्रोसेस दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सभी परिवहन से संबंधित डाक्यूमेंट के एप्लीकेशन प्रोसेस की समीक्षा के लिए एक मीटिंग की. जिसमें उन्होंने बताया कि अब डीएल और आरसी का रिन्यू कराया जा सकता है. व्हीकल से संबंधित डाक्यूमेंट को रिन्यू कराने का कार्य राज्य के सभी 13 आरटीओ में पूरी तरह से चालू कर दिया गया है. उन्होंने लोगों से ऑनलाइन अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने की भी अपील की है.
यहां करें ऑनलाइन अप्लाई इस सबके बीच परेशानी ये है कि डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कराने के लिए किसी भी आरटीओ में फरवरी तक सभी तारीख भरी हुई दिखाई जा रही हैं. तो ऐसे में कैसे एप्लीकेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करवा सकते हैं. बतादें कि कोई भी व्यक्ति parivahan.gov.in पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकता है. आरटीओ में व्यक्ति के बायोमेट्रिक की जांच की जाएगी और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे. जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा. यह प्रक्रिया आरसी को अपडेट करने के बराबर है.
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