बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने वाले हो जाएं अलर्ट! अब देना होगा 5 हजार रुपये जुर्माना
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना मोटर यान अधिनियम (1988) की धारा 162 का उल्लंघन है. अगर कोई बिना ऐसी नंबर प्लेट के वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसे पांच हजार रुपये तक का चालान भरना पड़ेगा.
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अगर आप भी यूपी में बिना हाई सिक्योरिटी की नंबर प्लेट लेकर निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए. दरअसल अब बिना इस नंबर प्लेट के कॉमर्शियल व्हीकल चलाने वालों को पांच हजार रुपये तक का चालान भरना पड़ेगा. इस की डेडलाइन 30 सितंबर थी जो कि अब खत्म हो चुकी है. बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मोटर यान अधिनियम (1988) की धारा 162 का उल्लंघन है. अगर कोई कार्रवाई में दोषी पाया जाता है तो उसे पांच हजार रुपये का फाइन देना पड़ेगा.
जल्द होगी कार्रवाई
एआरटीओ के मुताबिक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कॉमर्शियल व्हीकल्स की फिटनेस रोक दी गई है. इसमें सिर्फ अभी एंबुलेंस को ही रियायत मिली है. जिन कॉमर्शियल व्हीकल्स पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी होगी, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और ऐसे वाहनों पर जल्द कार्रवाई होगी.
आ सकता है नया आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक एक अक्टूबर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले कॉमर्शियल व्हीकल्स पर कार्रवाई की जानी थी, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस और परमिट की वैलिडिटी बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी. ऐसे में माना जा रहा है कि इस पर भी सरकार कोई नया आदेश जारी कर सकती है.
क्या है HSRP?
HSRP एक होलोग्राम स्टीकर है. इसमें व्हीकल के इंजन और चेसिस नंबर दर्ज होते हैं. इसे गाड़ी की नंबर प्लेट पर ऐसे चिपकाया जाता है कि ये फिर आसानी से नहीं हटती है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को गाड़ी की सेफ्टी और सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है. इसे अलग तरीके से गाड़ी में फिट किया जता है.
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