Pollution in Delhi NCR: दिल्ली सरकार ने बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल गाड़ियों पर दो सप्ताह के प्रतिबंध के बाद, राजधानी में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लेवल 4 के प्रतिबंधों को आधिकारिक तौर पर हटा दिया है. शुरुआत में GRAP-4 के तहत प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह के वाहनों को, शहर के अंदर चलने या पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में एंट्री करने पर रोक लगा दी गयी थी. जबकि अब  ट्रकों, बसों और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों के लिए कुछ प्रतिबंधों में अब ढील दी गई है. लेकिन सरकार ने शहर की सड़कों पर BS3 और BS4 इंजन वाली गाड़ियों के चलने पर प्रतिबंध बरकरार रखा है.


वहीं जानकारी के मुताबिक, सरकार एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार जागरूकता की जरुरत पर जोर दे रही है. लेकिन ट्रकों की एंट्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है. वहीं प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियां अभी भी GRAP-4 के तहत, ही शहर के अंदर यात्रा करने या अलग अलग राज्यों से दिल्ली में एंट्री करने की इजाजत नहीं है.


दिल्ली में चला सकते हैं BS3 पेट्रोल या BS4 डीजल कार हैं?


हवा की क्वालिटी में कुछ सुधार होने के बावजूद, बीएस4 उत्सर्जन मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले गाड़ी मालिक दिल्ली में अपनी कारें नहीं चला पाएंगे और उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए ऑप्शन तलाशने होंगे. लेकिन भविष्य में बीएस3 और बीएस4 कारों पर लगे ये हटाए जाने की उम्मीद है. हालांकि सरकार की तरफ से इसके लिए अभी कोई खास तारीख या समय सीमा का संकेत नहीं दिया गया है. वहीं इन नियमों का उल्लंघन करने वाले गाड़ी मालिकों को 20,000 रुपये का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.


केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, 21 नवंबर तक दिल्ली में एयर क्वालिटी 323 थी. जोकी 'बहुत खराब' श्रेणी में आती है. वहीं AQI की निगरानी एजेंसियों का अनुमान है, कि आने वाले कुछ दिनों में भी इस गंभीर प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है.


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