हर कोई नहीं लगा सकता गाड़ी पर तिरंगा, 3 साल की सजा के साथ लग सकता है बड़ा जुर्माना, यहां जान लें नियम
Flag on Vehicles: भारतीय ध्वज सहिंता 2002 के मुताबिक, केवल कुछ लोगों को ही अपनी गाड़ी या वाहन पर तिरंगा फहराने का कानूनी अधिकार है. आइए यह जान लेते हैं किनके पास ये अधिकार है.
Independence Day 2024 Special: पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान लोगों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने की अपील की थी. लेकिन क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल और प्रदर्शन को लेकर भी नियम बने हुए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है.
आपने अक्सर देखा होगा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग बाइक या कार पर तिरंगा लगा लेते हैं. लेकिन ऐसा करने की सबको इजाजत नहीं है. भारतीय ध्वज सहिंता, 2002 के मुताबिक, केवल कुछ लोगों को ही अपनी गाड़ी या वाहन पर तिरंगा फहराने का कानूनी अधिकार है.
इसके साथ ही नेशनल फ्लैग कोड कहता है कि जब भी आप तिरंगे को लगाते हैं तो सबसे ऊपर केसरिया पट्टी होनी चाहिए. साथ ही फटा, मैला-कुचला तिरंगा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं कि किन लोगों के पास गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अधिकार है.
किनके पास है तिरंगा लगाने का अधिकार?
यह विशेषाधिकार राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल-उपराज्यपाल, भारतीय मिशन पदों के प्रमुख, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है.
नियम तोड़ने पर होगी ये कार्रवाई
वैसे तो नागरिकों को घर पर तिरंगा लगाने और हाथ में झंडा लेकर चलने की आजादी है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों पर झंडा फहराना कानूनन अपराध माना जाता है. अगर कोई इसको लेकर दोषी पाया जाता है तो उस पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. यह अधिनियम कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का अपमान करने पर शख्स को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं.
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