BNCAP in India: अब देश में ही दी जाएगी गाड़ियों को सेफ्टी रेटिंग, 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो सकता भारत NCAP
Vehicle Safety rating in India: गाड़ियों को इम्पोर्ट करने वाली कंपनी या व्हीकल निर्माता कंपनी अपनी चुनिंदा गाड़ियों को टेस्टिंग एजेंसी पर भेज सकती हैं.
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Bharat New Car Assessment Program: सरकार ने BNCAP (Bharat New Car Assessment Program) का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कर दिया है, जिसके जरिये क्रैश टेस्ट के आधार पर गाड़ियों सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी है. सरकार का मकसद इसे 1 अक्टूबर, 2023 से लागू करने का है. नोटिफिकेशन ड्राफ्ट के मुताबिक, बीएनसीएपी उन गाड़ियों पर लागू होगा, जिनका कुल वजन 3.5 टन से कम होगा. चाहे उन्हें इम्पोर्ट किया गया हो या बनाया गया हो. इस नोटिफिकेशन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने तैयार किया है.
मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करने के 30 दिन के अंदर इस पर राय मांगी थी. 30 दिन के बाद ड्राफ्ट में दिए गए नियमों पर विचार किया जायेगा, जोकि 28 जून 2023 थी.
बीएनकैप के तहत, व्हीकल निर्माता और आयातक दोनों को सरकार द्वारा स्थापित की गयी इस संस्था को 70-ए फॉर्म जमा करना होगा, जिसके मुताबिक ये एजेंसी इन गाड़ियों को ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS)-197 के मुताबिक स्टार रेटिंग देने काम करेगी. इस टेस्ट में यूज की जाने वाली गाड़ी और इस टेस्ट में आने वाले खर्च को व्हीकल मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर के द्वारा उठाया जायेगा.
सरकार द्वारा बनायीं गयी संस्था मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 126 के मुताबिक, गाड़ी के असिस्मेंट के लिए किसी भी एजेंसी का चुनाव कर उसके लिए रेफर कर सकती है. जहां गाड़ियों को इम्पोर्ट करने वाली कंपनी या व्हीकल निर्माता कंपनी अपनी चुनिंदा गाड़ियों को टेस्टिंग एजेंसी पर भेज सकती हैं. जिसके बाद टेस्टिंग एजेंसी AIS-197 के मुताबिक, गाड़ी का आकलन करेगी और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के फॉर्म 70-B के मुताबिक, उसकी रिपोर्ट शीर्ष संस्था को भेजेगी. जिसके बाद गाड़ी को दी गयी रेटिंग भारत सरकार की संस्था के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी. हालांकि BNCAP स्वैछिक प्रोग्राम होगा.
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