Lockdown 2.0: जानिए सरकार की गाइडलाइन में वाहनों के लिए क्या हैं नियम
कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन आगे बढ़ाने के बाद अब केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन में कुछ वाहनों को सशर्त राहत दी गई है.
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोनोवायरस महामारी के कारण चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है. इसका मतलब है कि वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध तीन मई तक जारी रहेगा.
लॉकडाउन 2.0 पर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में कुछ वाहनों को राहत दी गई है. गाइडलाइन में कहा गया है कि चिकित्सा और पशु चिकित्सा देखभाल सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहनों और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए अनुमति दी जाएगी. ऐसे मामलों में, निजी वाहन चालक के अलावा एक यात्री को चौपहिया वाहन में अनुमति दी जा सकती है. दोपहिया वाहनों के मामले में केवल वाहन के चालक को अनुमति है.
नए लॉकडाउन में जारी गाइडलाइन में उन सेल्फ एंप्लॉइज को भी छूट दी गई जिनका आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है. मोटर मैकेनिक भी इस लिस्ट में शामिल हैं. आगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो आप अपने लोकल मोटर मैकेनिक की मदद ले सकते हैं.
हालांकि, अनसोल्ड बीएस 4 वाहनों पर अभी शंका बनी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोरोनो वायरस लॉकडाउन की समाप्ति के बाद दस दिनों के लिए बीएस 4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी थी, जो कि 15 अप्रैल को समाप्त होने वाली थी. वहीं अब कोरोनावायरस लॉकडाउन के विस्तार के साथ शोरूम तीन मई तक बंद रहेंगे. ऐसे में बचे हुए बीएस 4 वाहनों की बिक्री केवल 4 से 13 मई के बीच हो सकती है. एफएडीए के अनुसार भारत में टू-व्हीलर्स समेत 7 लाख से ज्यादा अनसोल्ड बीएस 4 वाहन मौजूद हैं.
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