Mahindra Thar को मोडिफाई करना पड़ा भारी! युवक मलता रह गया हाथ और कट गया 1 लाख से ज्यादा का चालान
Mahindra Thar Modification: भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई गाड़ी चालक किसी भी तरह का मोडिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं. कोई भी बदलाव करना हो तो इसके लिए परमिशन लेना जरूरी है.
Mahindra Thar Challan More Than 1 Lakh Rupees: आपने कई ऐसे चालान के बारे में सुना होगा, जो सीट बेल्ट न पहनने से लेकर सिग्नल तोड़ने तक, कई कारणों के चलते किए जाते हैं. अक्सर आपके ये चालान हजारों रुपये के होंगे, लेकिन क्या हो अगर चालान 1 लाख रुपये से ज्यादा का चालान काट दिया गया हो.
ऐसा ही कुछ मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी से भी सुनने को मिला जहां थार चालक के पास कागज न होने और मोडिफिकेशन की वजह से उसका 1 लाख 5 हजार रुपये का चालान काट दिया गया.
क्यों काटा गया इतना बड़ा चालान?
दरअसल, पुलिस ने हाइवे पर चल रही महिंद्रा थार को रोका और उसकी जांच पड़ताल की. चेकिंग के दौरान गाड़ी चालक कागज नहीं दिखा पाया. चालक के पास न आरसी थी और न ही पॉल्युशन सर्टिफिकेट था. सबसे बड़ी चीज यह थी कि थार का मोडिफिकेशन कराया हुआ था.
इसके साथ ही गाड़ी के टायरों में भी बदलाव किया गया था और यही वजह है कि यह भारी जुर्माना किया गया था. चालान में यह भी लिखा था कि थार चालक ने पुलिस के साथ बदसलूकी भी की थी. देश में कार मॉडिफिकेशन के लिए कुछ कानून हैं. अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो आपका बड़ा चालान काटा जा सकता है.
कार मोडिफिकेशन को लेकर क्या हैं नियम?
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई गाड़ी चालक कार में किसी भी तरह का मोडिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं. चाहे इंजन की क्षमता (सीसी) बढ़ानी हो या फिर कोई भी बदलाव करना हो तो इसके लिए परमिशन लेना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चालान का प्रावधान है. इतना ही नहीं गाड़ी का मूल रंग भी नहीं बदला जा सकता है. अगर गाड़ी में कोई भी बदलाव होता है तो जुर्माना लगाने का नियम है. आरसी में सारी डिटेल्स मेंशन रहती हैं.
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