ATS Fitness Testing: भारत सरकार ने परिवहन वाहनों के लिए रजिस्टर्ड ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के माध्यम से अनिवार्य फिटनेस टेस्टिंग की समय सीमा बढ़ाते हुए इसे तारीख 1 अक्टूबर, 2024 तक कर दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 12 सितंबर, 2023 को एक अधिसूचना GSR 663(E) जारी की है, जिसमें CMVR 1989 के नियम 175 के अनुसार रजिस्टर्ड परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तारीख के विस्तार का प्रावधान किया गया है. 


कहां होगी यह टेस्टिंग


साथ ही इस टेस्ट की यह भी अनिवार्यता है कि वाहन का फिटनेस परीक्षण केवल एटीएस सिस्टम के जरिए ही किया जाएगा (इस अधिसूचना के प्रकाशन से प्रभावी) जहां ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन नियम 175 के तहत पंजीकृत है और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में चालू हैं. 


पहले थी यह समय सीमा 


इससे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा था कि ATS के माध्यम से भारी माल वाहनों और यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग 1 अप्रैल, 2023 से अनिवार्य होगा. हालांकि, MoRTH के अनुसार मीडियम गुड्स कैरियर, मिड साइज यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के मामले में इस टेस्टिंग आवश्यकता 1 जून, 2024 से अनिवार्य कर दी जाएगी.


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