केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहा है. इन बदलाव के साथ वाहन चालकों को राहत मिल पाएगी. दरअसल अब ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पर वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा. मतलब अब यातायात पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाएगी. नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार रूल्स तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा.


अभी ये हैं नियम
अभी तक संशोधित मोटर व्‍हीकल एक्‍ट लागू होने के बाद यातायात के कुछ नियम तोड़ने पर जुर्माने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए इनबॉउंड करने का भी नियम है. इसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है तो ट्रैफिक पुलिस आपका लाइसेंस जब्‍त तक कर संबंधित यातायात कार्यालय में जमा करा देती थी. तीन महीने के बाद आपको आपका लाइसेंस वापस दिया जाता है.


इन्हें होती है सबसे ज्यादा दिक्कत
तीन महीने तक लाइसेंस के जब्त होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत उन ड्राइवर्स को होती थी, जो किसी दूसरे स्टेट में जाकर जाने आनजाने में ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं. इस केस में पुलिस फाइन के साथ ड्राइवर का लाइसेंस उसी राज्य या फिर उसी शहर में इनबॉउंड कर लेती है. जिसके बाद ड्राइवर को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. साथ ही तीन महीने बाद उसी शहर में लाइसेंस लेने के लिए वापस भी जाना पड़ता है. ऐसे में अब उन ड्राइवर्स को जरूर राहत मिलेगी.


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