केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक बार फिर वाहन चालकों को राहत दी है. सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे मोटर व्हीकल डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिकारियों को सलाह दी है कि फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, लाइसेंस और आरसी जैसे सभी संबंधित डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. इनमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैलिडिटी एक फरवरी 2020 तक खत्म हो गई है या फिर 30 सितंबर 2021 तक खत्म होने वाली है.
इसलिए लिया गया है फैसला
ये फैसला इसलिए लिया गया था कि जो लोग कोरोना काल में भी जरूरी सेवाओं की आपूर्ति कर रहे थे उन्हें कोई परेशानी न हो. वहीं अब जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो मंत्रालय इन सभी डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है.
कब-कब बढ़ी डैडलाइन
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस एडवाइजरी को लागू करें जिससे नागरिकों, ट्रांसपोर्टस और दूसरे संगठन जो इस मुश्किल दौर में काम कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत न आए. इससे पहले पिछले मंत्रालय ने 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 और इस साल 26 मार्च 2021 को आदेश जारी कर गाड़ियों के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी का एक्सटेशंन बढ़ाया था.
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