सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर वापसी यात्रा छूट या कोई भी अन्य छूट के लिए 'फास्टैग' का उपयोग बुधवार को अनिवार्य कर दिया. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है. अधिसूचना के मुताबिक जो भी वाहन चालक 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा की छूट अथवा किसी अन्य स्थानीय छूट के लिए दावा करते हैं तो उनके वाहन पर पर एक वैध 'फास्टैग' लगाना अनिवार्य होगा.


यह राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम है. इस तरह की छूट प्राप्‍त करने के लिए शुल्क का भुगतान केवल प्री-पेड तरीकों, स्मार्ट कार्ड या 'फास्टैग' इत्यादि के जरिए किया जाएगा.


ऐसे मिलेगा फायदा


उपर्युक्‍त संशोधन से यह भी संभव होगा कि जिन मामलों में 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा के लिए छूट उपलब्ध है, उनमें पहले की रसीद या सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी और संबंधित नागरिक को छूट अपने-आप मिल जाएगी. इसके लिए जरूरी होगा कि वापसी यात्रा 24 घंटे के भीतर निश्चित रूप से हो जाए और संबंधित वाहन पर एक काम करने वाला वैध'फास्टैग' लगा हो.


जानिए, क्या है FASTag


FASTag टोल संग्रह के लिए प्रीपेड रिचार्जेबल टैग्स हैं, जिससे टोल टैक्स का स्वचालित भुगतान (automatic payment) हो जाता है. यह वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाए जाते हैं. FASTag की मदद से, आपको टोल टैक्स के लिए अपने वाहन को टोल प्लाजा पर रोकना नहीं पड़ेगा. जैसे ही वाहन टोल प्लाजा को पार करेगा, वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपकाए गए FASTag से लिंक्ड बैंक खाते/ प्रीपेड वॉलेट से टोल शुल्क अपने आप कट जाएगा. FASTtag रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर काम करता है. फास्टैग की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है. जब तक ये टोल प्लाजा पर रीडेबल होते हैं, तब तक उनका उपयोग किया जा सकता है और इससे छेड़छाड़ नहीं की जाती है.


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