बिना मास्क के अगर अकेले गाड़ी चला रहे हैं तो अब नहीं देना होगा जुर्माना
स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि अकेले कार चलाने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक है.
नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि कार चलाने वाला व्यक्ति अगर अकेले यात्रा कर रहा तो उसे अब मास्क पहनना जरूरी नहीं है. पुलिसकर्मियों के जरिए ऐसे ड्राइवरों को रोकने और उन पर मुकदमा चलाने के बाद इस तरह का ऑर्डर आया है.
स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, “स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि अकेले कार चलाने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक है. अगर आप कई लोगों के बीच एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी है लेकिन अगर अकेले साइकिल चला रहे हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है.''
उन्होंने आगे कहा कि, कई लोग आजकल एक्सरसाइज करते हैं ऐसे में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना जरूरी है लेकिन अगर आप अकेले कहीं यात्रा कर रहे हैं अपनी कार में या साइक्लिंग कर रहे हैं तो फिर आपको मास्क की जरूरत नहीं है.
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, “सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार, कार में यात्रा करने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर माना जाता है. इसलिए, हम चालान काट रहे हैं. ”
बता दें भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. भारत में मरीजों की संख्या 39 लाख के पार पहुंच गई है. अगले एक से दो दिनों में भारत ब्राजील (Brazil) को छोड़ कर मरीजों के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा. फिलहाल सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है. भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों का रिकॉर्ड 83883 है.