PUC Rules in Delhi: PUC पर दिल्ली वालों को मिल गयी राहत, फिलहाल लागू नहीं होगा ये नियम
दिल्ली सरकार 25 अक्टूबर से राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक नियम लागू करने जा रही थी जिसके लागू होते ही दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल लेने से पहले वैध पीयूसी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होता.
PUC Rules: दिल्ली में 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर नया PUC नियम लागू होने वाला था. जिसके तहत पेट्रोल पंप पर 25 अक्टूबर के बाद आपको डीजल-पेट्रोल लेने के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य किया जाना था, लेकिन पेट्रोल पंप एसोसिएशन की मांग के कारण अभी इस फैसले पर रोक लगा दी गयी है. जिससे किसी भी तरह का ईंधन लेने के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइये आपको बताते हैं आखिर पीयूसी सर्टिफिकेट इतना जरूरी क्यों है और सरकार ऐसा क्यों करने जा रही थी.
PUC क्यों है जरूरी ?
PUC यानि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, आपके वाहन की पॉल्यूशन स्थिति को बताने वाला एक वैध डॉक्यूमेंट है. जो आपके वाहन से निकलने वाला धुंआ प्रदूषण मानदंडों के अनुसार है या नहीं इस बात की पुष्टि करता है. यही प्रमाणपत्र आपको दिया जाता है. जिसकी मांग ट्रैफिक पुलिस आपसे कभी कर सकती है, जब आप अपने वाहन के साथ कहीं भी आ-जा रहे हों. दिल्ली सरकार के अनुसार, देश की राजधानी में 17 लाख से अधिक गाड़ियां बिना वैध पीयूसीसी के चल रहीं हैं. इस लिए अब दिल्ली सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) के तहत, ऐसे वाहन मालिक जिनके पास वैध पीयूसी नहीं है. उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है या छह महीने की सज़ा या दोनों ही कारवाही कर सकती है.
ये नियम होना था लागू
नए नियम के अनुसार दिल्ली सरकार 25 अक्टूबर से राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक नियम लागू करने जा रही थी. जिसके लागू होते ही दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल लेने से पहले वैध पीयूसी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होता. यानि की अगर आपके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको पेट्रोल डीजल भी नहीं दिया जाता. लेकिन दिल्ली के डीजल और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने इस फैसले को लेकर सरकार के साथ कुछ सुझाव शेयर किये हैं. जिसके बाद अभी इस फैसले को स्थगित कर दिया गया है.