अब ऑनलाइन कराएं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू, जानिए आसान तरीका
क्या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं. आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आप कोरोना महामारी की वजह से आरटीओ ऑफिस जाकर लाइसेंस रिन्यू नहीं कराना चाहते, तो आप ऑनलाइन तरीके से बड़ी आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करा सकते हैं. ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने से आपका समय भी बचता है और आप भीड़ वाली जगह पर जाने से भी बच जाते हो. आइये जानते हैं ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आपको क्या करना होगा. 1- सबसे पहले आपको ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए भारत सरकार की सड़क परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर क्लिक करना होगा. 2- यहां आपको बांये तरह अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा. 3- अब 'सर्विसेस ओन ड्राइविंग लाइसेंस' में क्लिक करें. यहां दिए गए हर स्टेप को आपको फोलो करना होगा. 4- अब यहां दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. 5- फॉर्म भरने और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद ऑनलाइन प्रोसेस पूरा हो जाएगा. 6- अब आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है बस कुछ दिनों में आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर पोस्ट के जरिए पहुंच जाएगा.
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए डॉक्यूमेंट
सबसे पहले आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा फिर उसे भर कर स्कैन करके फिर अपलोड कर दें. अब आपको नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. 1- भरा हुआ एप्पलिकेशन फॉर्म 2- अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आपको किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से भरवाया हुआ फॉर्म 1ए चाहिए होगा. 3- ओरिजिनल एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस 4- पासपोर्ट साइज फोटो 5- आधार कार्ड
आपको बता दें एक ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 साल तक होती है और एक्सपायर होने के बाद रिन्यू कराने के लिए 30 दिन का समय मिलता है. अगर आप इस टाइम पीरियड के बाद रिन्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो फाइन लगता है. इसके ड्राइविंग लाइसेंस के टाइप पर फाइन निर्भर करता है. अगर नॉन-ट्रांसपोर्ट वाला लाइसेंस रिन्यू होता है तो यह 5 साल के लिए वैलिड होता है और ट्रांसपोर्ट वाहनों का लाइसेंस रिन्यू होने के बाद 3 साल चलता है.