केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों को लेकर नोटिफिकेशंस जारी की है, जिनके तहत अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के पास चालान कटने के 15 दिन बाद ही नोटिस पहुंच जाएगा. संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी की गई नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सबूतों को रिकार्ड में तब तक रखना होगा जब तक कि मामले का निपटारा नहीं हो जाता है. वहीं नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को नियम तोड़ने वालों का वीडियो भी बनाना होगा सिर्फ फोटो से काम नहीं चलेगा.


अभी तक ये था हाल
इस नियम से ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के पास चालान को नोटिस पहुंचने में काफी लंबा समय लग जाता था और चालान जमा कराने में देरी होती थी और सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल पाता था. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि इसके लिए कई चौराहों पर पहले पर सीसीटीवी कैमरे और साइन बोर्ड लगे हैं और कई अन्य चौराहों पर और लगाए जाएंगे.


बनाना होगा वीडियो
केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का सिर्फ फोटो खींचकर चालान नहीं काट सकेंगे, बल्कि उन्हें इसके लिए उनका वीडियो भी बनाना होगा. नोटिफिकेशंस के अनुसार चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रानिक इंफोर्समेंट डिवाइस का यूज किया जाएगा. 


इन टेक्नोलॉजी से मिलेगी मदद
ट्रैफिक के नए नियमों के अनुसार इलेक्ट्रानिक इंफोर्समेंट डिवाइस में स्पीड कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, स्पीड गन, बाडी वियरेबल कैमरा, आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, वेट-इन मशीन के अलावा कई टेक्नोलॉजी शामिल हैं. ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की मानें तो नई टेक्नोलॉजी का यूज होने से एक फायदा ये भी होगा कि जो वाहन चालक पुलिसकर्मियों से मिसबिहेव यानी अभद्र व्यवहार करते हैं उन्हें भी रिकॉर्ड किया जा सकेगा. 


ये भी पढ़ें


ड्राइविंग के दौरान साथ नहीं रखने पड़ेगी लाइसेंस और RC की हार्ड कॉपी, इन ऐप्स में दिखाकर होगा काम


असम सरकार का फैसला, गुवाहाटी में सभी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक और CNG से बदला जाएगा


Car loan Information:

Calculate Car Loan EMI